सख्ती : मतदान से 48 घंटे पहले शराब बेचने व परोसने वालों की खैर नहीं 

निगरानी के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी)को बनाया नोडल अधिकारी




25 सितंबर 2019, 1:43 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन। गौरव सोनीकोटली 
सिरसा । विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्व, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्द्देश्य से मतदान के 48 घंटे पूर्व ही मतदान क्षेत्र में शुष्क दिवस(ड्राई-डे) घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव को निष्पक्ष एवं शांति पूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिला में शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब तथा अन्य संस्थान में शराब को बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव के दौरान शराब के ठेकों व शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि वे मतदान क्षेत्र में पड़ने वाली सभी होटलों, रेस्तरां, शराब ठेकों व दुकानों आदि पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि चुनाव आचार संहिता की पालना को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा वे जिला व राज्य की सीमा पर आरटीओ द्वारा स्थापित किए गए चैक पोस्टों पर वाहनों की आवाजाही पर भी निगरानी रखेंगे। इस बारे हर प्रकार की गतिविधि की रिपोर्ट संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरसा को देंगे।

चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू, लाइसेंस धारक तुरंत जमा करवा दें हथियार 
सिरसा। आगामी 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। उन्होंने आदेशों में कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ अग्रिय शस्त्र, हथियार, तलवार, बरछा, भाला, लाठी, साईकिल चैन व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंधी रहेगी। लाईसेंस धारकों को भी आदेश दिए गए है कि वे अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस थानों में व मंजुरशुदा आर्म डीलर के पास भी तुरंत प्रभाव से जमा करवाए। उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजानिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग तथा पंचायती राज आम चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अन्य सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। साथ ही सिख धर्म के अनुयाई को कृपाण ले जाने पर भी पाबंदी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड के भागीदार होंगे। ये आदेश चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे।