हरियाणा : पशु आहार व फीड सप्लीमेंट बनाने व बेचने के लिए अब रजिस्ट्रेशन जरूरी


हरियाणा : पशु आहार व फीड सप्लीमेंट बनाने व बेचने के लिए अब रजिस्ट्रेशन जरूरी

16 नवंबर 2019, 6:17 PM 
हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
फतेहाबाद। पशुपालन एवं डेरिंग विभाग हरियाणा द्वारा पशुओं के आहार बनाने व बेचने के लिए लाइसेंस बनाने व उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसमें पशु आहार आदेश 1999 के अधीन राज्य में पशु आहार निमार्ताओं व विक्रेताओं के किसी भी प्रकार के पशु आहार व फीड सप्लीमेंट बनाने व बेचने के लिए विभाग से पंजीकरण करवाना जरूरी है। पशुपालन एवं डेरिंग विभाग के उपनिदेशक डॉ काशी राम ने बताया कि पंजीकरण के बिना किसी भी प्रकार का पशु आहार व फीड सप्लीमेंट बनाना व बेचना गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि कई बार विभाग के पास मिलावटी पशु आहार बेचने की शिकायतें मिली है, इसलिए विभाग द्वारा राज्य में पशु आहार निमार्ताओं व विक्रेताओं के पंजीकरण व नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा औचक निरिक्षण करके सैंपल भरने का निर्णय भी लिया गया है, जिसके तहत जिले भर से पशु आहार के सैंपल लेकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। सैंपल फेल होने की दिशा में एक्ट अनुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला के सभी पशु आहार निमार्ताओं व विक्रेताओं से अपील करते हुए डॉ काशी राम ने कहा है कि शीघ्र अति शीघ्र अपने लाइसेंस का पंजीकरण या नवीनीकरण करवा लें व किसी भी प्रकार के मिलावटी या घटिया गुणवत्ता का पशु आहार ना बेचें। पंजीकरण या नवीनीकरण की जानकारी लेने के लिए वे अपने निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। 

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