फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 14 अगस्त तक करें आवेदन
हिसार। जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान वित वर्ष के दौरान व्यक्तिगत किसानों को अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए आॅनलाईन आवेदन आंमत्रित किए गए हैं। सहायक कृषि अभियंता गोपी राम सांगवान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए सभी ब्लॉक के व्यक्तिगत किसानों को सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम(एस.एम.एस.), हैप्पी सीडर, शर्ब मास्टर/कटर कम स्प्रेडर, रिवर्सिबल प्लो, जीरो टिल ड्रील एवं रोटावेटर आदि। 50 प्रतिशत या निर्धारित अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट ओआरजी पर दिनांक 14 अगस्त तक आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्टद्द किया कि इस स्कीम के लिए किसानों के आॅनलाईन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, आॅफलाईन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस स्कीम का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिसके पास स्वयं का ट्रैक्टर हो एवं जिन्होंने चालू वर्ष या पिछले 5 वर्षों में उपरोक्त कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं लिया हो और ऐसे किसानों को वरियता दी जायेगी जो लघु एवं सीमांत हो तथा जिनके पास पहले से फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र/मशीन उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्र ही ले सकता है। उन्होंने बताया कि यदि इस योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थी किसानों का चयन उपायुक्त हिसार की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति डी.एल.इ.सी. के द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने वाले सभी किसानों को कृषि यंत्र भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निमार्ताओं से ही खरीदना होगा। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए एक लाख से अधिक कीमत के कृषि यन्त्र/मशीनरी खरीदने पर उस पर जी.पी.एस. सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा और यह जी.पी.एस. सिस्टम यंत्र निमार्ता द्वारा ही लगाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिये किसान कार्यालय सहायक कृषि अभियन्ताए लघु सचिवालय तीसरी मंजिल हिसार से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं।
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