वोट बनवाना है तो सिर्फ यही चार दिन हैं आपके लिए खास


वोट बनवाना है तो सिर्फ यही चार दिन हैं आपके लिए खास 

मीडिया जंक्शन। प्रवीन कम्बोज 
चंडीगढ़। 18 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति जो अभी तक वोट नहीं बनवा पाए हैं, उनके लिए हरियाणा निर्वाचन विभाग ने फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष द्वितीय पुनरीक्षण अभियान शुरु किया है। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने बताया  कि  हरियाणा में 20 व 21 तथा 27 व 28 जुलाई को वोट बनवाने हेतु विषेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा विधान सभा के आगामी आम चुनाव के समय मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्जन होने या विवरण गलत होने जैसी समस्या से न जुझना पड़े, इसके लिए राज्य के सभी विधान सभानिर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को विशेष द्वितीय पुनरीक्षण अभियान के तहतसंशोधित किया जाना है। इस अभियान के दौरान जो भी पात्र व्यक्ति 1 जनवरी 2019 को 18 वर्षया उससे अधिक आयु को प्राप्त हैं या किसी कारणवश पहले के पुनरीक्षण प्रोग्राम और अद्यतन केदौरान भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवा पाए हैं, वे सभी इस पुनरीक्षण के दौरानअपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। इस अभियान के दौरान सभी बी.एल.ओ. अपने-अपने मतदान केन्द्र पर नए मतदाताओ के लिए फार्म भरवाने हेतू उपस्थ्ति रहेगें । इस दौरान पुरानेमतदाता भी अपना नाम चैक कर सकते है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को अपना नाम सूची में शामिल करवाने हेतु फार्म 6,अप्रवासी भारतीयों द्वारा फार्म 6ए, शुद्वियों हेतु फार्म 8, उसी निर्वाचन क्षेत्र में अन्य जगह नाम दर्जकरवाने हेतु फार्म 8ए तथा अपात्र के नाम कटवाने हेतु फार्म नं0 7 भरना होगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार एकीकृत ड्राफ्ट फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 15 जुलाई2019 को प्रकाशन कर दिया गया है तथा अंतिम प्रकाशन 19 जुलाई 2019 को किया जाना है।

 इस लिंक पर चेक कर सकते हैं पूरा विवरण 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नजदीक केमतदान केन्द्र के सम्बन्धित बी.एल.ओ., निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/ सहायक पंजीयन अधिकारीके पास जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण  www.ceoharyana.nic.in  पर वोटर अपने विवरण चैक कर सकते हैं। वोटर हैल्पलाईन टोल फ्री नं. 1950 पर भी जानकारी प्राप्तकी जा सकती है।

यहां से डाउनलोड करें फार्म 
यदि उनके विवरण में किसी तरह की त्रुटि है या उनका नाम पात्र होते हुएभी दर्ज होने से रह गया हैं तो वे तुरन्त इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्बन्धित फार्म भरकर अपनेबी.एल.ओ. के पास जमा करवायें और प्राप्तकर्ता से रसीद प्राप्त करें। ये फार्म विभाग की वैबसाइट  www.ceoharyana.nic.in  पर भी उपलब्ध है और आवेदन हेतु डाउनलोड किये जा सकते हैं। प्रत्येक पात्र व्यक्ति अपना वोट बनवाने हेतु फार्म नं0 6 के साथ पास पोर्ट साईज दो रंगीन फोटो,अपने निवास व आयु प्रमाण के साथ आॅनलाईन  ६६६.ल्ल५२स्र.्रल्ल  या आफलाईन के माध्यम सेआवेदन कर सकते है।


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