Hisar Media Junction : वोट नहीं बना है तो अब है अंतिम मौका, 30 जुलाई तक बनवा लीजिए वोट


हरियाणा : वोट नहीं बना है तो  अब है अंतिम मौका, 30 जुलाई तक बनवा लीजिए वोट

आज से 30 जुलाई तक बनवा सकते हैं वोट 
जिला में मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू
20, 21, 27 व 28 जुलाई को विशेष अभियान तिथियां निर्धारित


मीडिया जंक्शन समाचार
हिसार। यदि आपकी उम्र 18 साल या इससे अधिक है और अभी तक आपका वोट नहीं बना है तो अब आपके पास वोट बनवाने का मौका है। आप  आज 15  जुलाई से 30 जुलाई के बीच अपने वोट बनवा सकते हैं। इसके लिए जिला में संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गई है जिसके तहत नए वोट बनवाने, अपात्रों व मृतकों के वोट कटवाने तथा विवरण की त्रुटियों को ठीक करवाने जैसे कार्य करवाए जा सकते हैं। उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2019 की घोषणा की है। इसके तहत 1 जनवरी 2019 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार आज मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 15 से 30 जुलाई के बीच दावे व आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे। इस अवधि में 20 व 21 जुलाई तथा 27 व 28 जुलाई को दावे व आपत्तियां प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने की तिथियां घोषित की गई हैं। इन दिनों में सभी बीएलओ अपने-प्रात: 9 से सायं 5 बजे तक अपने बूथ पर मौजूद रहकर दावे व आपत्तियां स्वीकार करेंगे तथा आमजन से फार्म भरवाएंगे।

19 अगस्त को होगा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 
उपायुक्त ने बताया कि 5 अगस्त को सुपरवाइजरों, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा दावे व आपत्तियों की जांच-पड़ताल करेंगे। 13 अगस्त तक दावे व आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। 16 अगस्त तक सप्लीमेंट की तैयारी व छपाई का कार्य करवाया जाएगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 19 अगस्त को कर दिया जाएगा। 

18 से अधिक आयु की बेटियों के वोट भी जरुर बनवाएं
उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वïान किया कि वे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें ताकि जिला का कोई भी पात्र व्यक्ति वोट से वंचित न Haryana Election Commission making New voter id by Media Junction रहे। अभियान में 18 से 21 साल के युवाओं व महिलाओं के वोट बनवाने पर विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों के वोट भी जरूर बनवाएं, शादी के बाद उनके वोट दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करवाना बहुत आसान है।

हर मतदान केंद्र पर नियुक्त होंगे बीएलए
उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की नियुक्ति करने को भी कहा ताकि बूथ लेवल पर ही मतदाता सूचियों की गलतियों व त्रुटियों को ठीक करवाया जा सके। बीएलए उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना चाहिए तथा उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी हो। उन्होंने अधिकारियों को सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए ताकि 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके विद्यार्थियों के वोट बनाए जा सकें। उन्होंने बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान किसी अपात्र के नाम दर्ज होने, मृत्यु को प्राप्त होने वाले या स्थान छोड़ कर चले गए मतदाताओं बारे निर्धारित प्रपत्र 7 में उनके विवरण हटवाने हेतु आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। इसी प्रकार विवरण शुद्घि के लिए प्रपत्र 8 व उसी निर्वाचन क्षेत्र में अपने विवरण अन्यत्र रखवाने हेतु प्रपत्र 8क में आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

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