हरियाणा :1.80 लाख वार्षिक आमदनी वाले परिवारोें के लिए सरकार शुरु करने जा रही है यह नई योजना 


27 अगस्त 2019, 1:35 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन। संदीप कम्बोज
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार जल्द ही 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले हर परिवार को जीवन/दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू करने जा रही है। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 6 हजार रुपये वार्षिक मिलेंगे। इस राशि में से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन बीमा के प्रीमियम का भुगतान उनके खाते से स्वत: हो जाएगा। इसके तहत लाभार्थी की मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के प्रत्येक सदस्य के दुर्घटना बीमा का प्रीमियम का भुगतान भी इस राशि में से उनके खाते से स्वत: हो जाएगा। इसके तहत लाभार्थी की दुर्घटना मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री श्रम मान-धन योजना और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को पेंशन का लाभ मिलेगा। इनका प्रीमियम भी इस राशि में से लाभार्थी के खाते से स्वत: हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान भी इस राशि में से किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को 3000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन भी मिलेगी। प्रधान लेखाकार विशाल बंसल ने बताया कि उनके द्वारा ई-पोस्ट की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत अब पेंशन संबंधी सूचना आॅनलाइन जिलों के डाकघरों को भेजी जाती है जोकि अपने सर्वर से डाउनलोड करके तुरंत लाभार्थी को भेजने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले लाभार्थिर्यों को डाकखानों व पत्राचार के माध्यम से जानकारी भेजी जाती थी, जिसमें विलम्ब होने और न मिलने की संभावना बनी रहती थी। इसलिए पेंशनर्स की सुविधा के लिए ई-पोस्ट प्रणाली शुरू की गई है।

पेंशन संबंधी 50 हजार मामलों का निपटान, 14 हजार का जल्द 
हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने बताया कि प्रदेश सरकार पेंशन संबंधी समस्याओं को निपटान प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। महालेखाकार हरियाणा को पेंशन संशोधन के 64 हजार मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 50 हजार मामलों का निपटान किया जा चुका है तथा शेष 14,000 मामलों का निपटान दो महीनों में कर दिया जाएगा। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने सभी जिला उपायुक्तों को पेंशन से संबंधित लंबित मामलों की सूची शीघ्र भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसे मामलों का तुरंत निपटान किया जा सके। जींद, कैथल सहित अन्य जिलों के लंबित मामलों को सुलझाने के लिए मुख्यालय से अधिकारियों की डयूटी लगाई जाएगी।