हरियाणा : अनुदान पर सोलर पंप चाहिए तो 31 अगस्त तक करें ओनलाइन आवेदन 





हरियाणा : अनुदान पर सोलर पंप चाहिए तो 31 अगस्त तक करें ओनलाइन आवेदन 
27 अगस्त 2019, 1:00 PM
मीडिया जंक्शन न्यूज
चंडीगढ़। बिजली बचत करने के मकसद से प्रदेश सरकार हरियाणा के किसानों को कृषि कार्य के लिए 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवा रही है। अत: जो किसान छूट पर सोलर पंप लगवाना चाहते हैं वे 31 अगस्त तक आवेदन कर दें। इसके अलावा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा  गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प दिये जा रहे हैं। इसके पीछे विभाग का उद्देश है कि किसान पम्पिंग सिस्टम के लिए परम्परागत पम्पिंग सिस्टमों पर कम निर्भर रहें व सोलर पम्प का अधिक से अधिक प्रयोग करके बिजली की बचत करें। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के जो किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, भूमिगत पाईप लाईन द्वारा सिंचाई करते हैं या लगाने के लिए सहमत हों, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से सोलर वाटर पम्प वितरित किये जायेंगे। जिन किसानों ने बिजली बोर्ड में आवेदन किया है व सोलर पम्प लगवाने को प्राथमिकता दी है, उनको भी आनलाईन आवेदन करना होगा। जिसके आधार पर उनको प्राथमिकता दी जायेगी। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर वाटर पम्प दिये जा चुके है, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं है। एक किसान को केवल एक ही सोलर वाटर पम्प दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी किसान सोलर पम्प के लिए हरियाणा सरकार की वैबसाईट http://www.saralharyana.gov.in/  व अपने निकटम अन्त्योदय भवन पर आॅनलाईन आवेदन कर सकते  हैं। आवेदन के साथ जमीन की फर्द व आवेदनकर्ता की फोटो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड व राशन कार्ड व अन्य एक आईडी स्वयं द्वारा सत्यापित करके आवेदन आॅनलाईन करवा सकते हैं। सोलर पम्प के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त है।