माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक बोर्ड परीक्षाएं शुरु, 19 तक लागू रहेगी धारा 144


माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक बोर्ड परीक्षाएं शुरु, 19 तक लागू रहेगी धारा 144

06 सितंबर 2019, 05:03 PM 
हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
हिसार। जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 5 से 19 सितंबर के बीच आयोजित करवाई जाने वाली ओपन स्कूल की माध्यमिक व वरिष्ठद्द माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की है। जिलाधीश ने बताया कि बार्ड परीक्षाओं का आयोजन शांतिपूर्ण व नकलरहित करवाने, किसी भी प्रकार के बाहरी व्यवधान से बचने, शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अनाधिकृत व्यक्तियों के परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के समीप धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत 5 से 19 सितंबर के बीच सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में किसी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार 200 मीटर दायरे में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रखी जानी अनिवार्य है। आदेशों की अवहेलना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध है।

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