उम्मीदवार या उसके वर्कर वोटरों को दें प्रलोभन तो 1950 पर दें जानकारी


उम्मीदवार या उसके वर्कर वोटरों को दें प्रलोभन तो 1950 पर दें जानकारी 


26 सितंबर 2019, 1:20 PM 
हरियाणा मीडिया जंक्शन। गौरव सोनी कोटली 
सिरसा। चुनाव प्रचार के दौरान यदि कोई नेता या उसका वर्कर वोटरों को किसी भी तरह मुफ्त में कोई वस्तु आदि देने का लालच/प्रलोभन देता है तो आप इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर सकते हैं।  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब या अन्य पारितोषिक, वस्तु वितरण, मुफ्त में भोजन परोसना रिश्वत की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि रिश्वत भेंट करना या स्वीकार करना दंडनीय अपराध है जिसके तहत एक वर्ष तक का कारावास और जुमार्ना हो सकता है। चुनाव के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों व चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रलोभन संबंधी वस्तुओं के आवागमन की निगरानी हेतु उड़नदस्ते व निगरानी टीमों का गठन किया गया है।  उपायुक्त ने आमजन अपील की है कि वे जिलो में स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने में जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग दें तथा आदर्श आचार संहिता की पालना करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की रिश्वत संबंधित घटना की सूचना मिलती है तो वे टोल फ्री नम्बर 1950 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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