हरियाणा महाभारत-2019 : चुनाव संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1950
22 सितंबर 2019, 11:19 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन। गौरव सोनी
सिरसा। किसी भी नागरिक को यदि चुनाव के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो वह टोल फ्री नंबर 1950 डायल कर चुनाव के संबंध में जानकारी ले सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग आज लघु सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 21 सितम्बर को विधान सभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। पांचों विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना हेतू जनता व राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव आचार संहिता की पालना कर जिला में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला की पांचों विधानसभा सीटो के चुनाव के लिए 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 4 अक्तूबर तक नामांकन कर सकेंगे। 5 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 7 अक्तूबर तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 अक्तूबर को मतदान होगा तथा 24 अक्तूबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों व आम जनता से अपील की है कि वे चुनाव आयोग द्वारा जारी की हिदायतों की पालना करने के साथ जिला में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव करवाने में चुनाव अधिकारियों का सहयोग करें। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार का नाम राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में होना अनिवार्य है जबकि उसके प्रस्तावक का नाम जिस विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हे उस क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। उम्मीदवार को फार्म 26 का कोई भी कॉलम नहीं छोड?ा है। उम्मीदवार को पासबुक की फोटो प्रति व दो टिकट साईज फोटो नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी। उम्मीदवार को अपना नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त चुनाव एजैंट के साथ मिलकर भी खुलवा सकता है परन्तु उम्मीदवार परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना खाता नहीं खुलवा सकता है। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों, नगराधीश कुलभूषण बंसल, तहसीलदार चुनाव रामनिवास सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों से होशियारी लाल शर्मा, बंसीलाल, ज्योतिप्रकाश गुप्ता, महेन्द्र कुमार, रणसिंह, ओमप्रकाश उपस्थित थे।
लाऊडस्पीकर के प्रयोग को लेनी होगी प्रशासन की अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश दिए हैं कि लाऊडस्पीकर का प्रयोग जिला प्रशासन की अनुमति से प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है। उन्होंने जिला के सभी राजनीतिक दलों व आम नागरिकों से अपील की है कि वे जिले में स्वतन्त्र निष्पक्ष व शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने में जिला प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग दें। उन्होने कहा कि नामाकन मे कोई भी कालम खाली न छोडे तथा उम्मीदवार अपना बैकं खाता जरूर देवे के साथ दिया गया।
0 Comments