धार्मिक स्थानों पर जाकर चुनाव प्रचार करने वाले उम्मीदवारों की इस बार शामत, खर्च लिमिट भी 28 लाख से ज्यादा नहीं


धार्मिक स्थानों पर जाकर चुनाव प्रचार करने वाले उम्मीदवारों की इस बार शामत, खर्च लिमिट भी 28 लाख से ज्यादा नहीं 


22 सितंबर 2019, 11:24 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन। गौरव सोनी 
हिसार/सिरसा। धार्मिक स्थानों व डेरों आदि को वोट का अड्डा मानकर वहां चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले  उम्मीदवारों की इस बार शामत आने वाली है। निर्वाचन आयोग ने इस पर कड़ रूख अख्त्यिार करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक संस्थानों का प्रयोग नहीं कर सकता है यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग के निदेर्शानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग की हिदयतानुसार प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रूपए तक की राशि ही चुनाव पर खर्च कर सकता है। इससे ज्यादा खर्च करने वाले उम्मीदवारों पर भी चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग आज यहां स्थानीय लघु सचिवालय स्थित बैठक कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिला मे पांचों विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 4 अक्तूबर तक नामांकन कर सकेंगे। 5 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उम्मीदवार 7 अक्तूबर तक बाद दोपहर तीन बजे तक अपने नामांकन वापिस ले सकेंगे और इसी दिन प्रत्याशी को चुनाव चिह्न आंवटित किए जाएंगे।  21 अक्तूबर को मतदान होगा तथा 24 अक्तूबर को चुनाव परिणाम घोषित कर दिए उन्होंने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए विभाग द्वारा टोल फ्री  नंबर 1950 स्थापित किया गया है जिस पर चुनाव से संबंधित जानकारियां ली जा सकती हैं तथा शिकायत व सुझाव भी दर्ज करवाए जा सकते हैं। यह नंबर दिन के 24 घंटे व सप्ताह के सातों दिन चालू रहेगा। इसके अतिरिक्त जिला में चुनाव से सम्बन्धित शिकायतें सी विजिल एप पर भी दी जा सकती है जिनका निपटान 100 मिनट में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होते ही प्रचार सामग्री को हटाया जा रहा है। चुनाव के दौरान पेड न्यूज के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन कर दिया गया है जो कि पेड न्यूज पर निगरानी रखेगी तथा सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। आदर्श चुनाव आचार सहितां की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की टीमें गठित कर दी गई हंै और किसी को भी आदर्श चुनाव आचार सहितां की उल्लंघना नहीं करने दी जायेगी। आचार सहिंता की अनुपालना हेतू जिला में वीएसटी,एफएसटी, वीवीटी टीमें गठित कर दी गई हैं।

जिला सिरसा में बनाए गए हैं 994 बूथ 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला की पांचों विधान सभा क्षेत्रों में कुल 994 बूथ बनाए गए हंै चुनाव से जुडें अधिकारियों को इन बूथों मे चुनाव से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने बारे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा शहर व गांवों मे होर्डिगं लगाने के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए है। उन्होने कहा  कि उम्मीदवार सम्बधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ से स्वीकृति लेकर ही प्रचार सामग्री चस्पा करवा सकता है। प्रत्याशी प्राइवेट प्रोपर्टी के मालिक की बिना अनुमति के प्रचार सामग्री नही लगा सकता। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चुनाव प्रचार के दौरान लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार कर सकता है। चुनाव से सम्बन्धित सभी प्रकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रत्याशी सुविधा एप के माध्यम से चुनाव सम्बन्धित अनुमति ले सकता है।


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