मत करें बाल विवाह, दोषी अभिभावकों को हो सकती है 2 साल जेल


मत करें बाल विवाह, दोषी अभिभावकों को हो सकती है 2 साल जेल 
निसिंग के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को दी बाल विवाह की विस्तृत जानकारी
निसिंग। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को बाल विवाह की जानकारी देते शिक्षक। 

16 सितंबर 2019, 9:54 
PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन। रिंकू गोंदर 
निसिंग। कस्बे के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्राध्यपक राजनैतिक विज्ञान श्यामलाल शर्मा ने कानूनी साक्षरता कार्यक्रम के तहत बाल विवाह पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सरकार ने लड़के की 21 व लड़की की 18 वर्ष की आयु शादी के लि ए तय की गई है। 1929 से पहले शादी की आयु सीमा 18 व 15 वर्ष होती थी। 1994 में हरियाणा सरकार ने अपनी बेटी अपना धन योजना चलाई जिसके तहत सरकार कुंवारी लड़की के अठाहरवें जन्मदिन पर 25 हजार का बोन्ड देती है। वर्ष 2006 में शारदा एक्ट के तहत बाल विवाह के दोषी को दो वर्ष की सजा व जुमार्ने का प्रावधान रखा गया। जागरूकता शिक्षा के प्रचार व लड़कियों की संख्या में कमी के कारण 2001 की जनगणना के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वाले विवाह का आंकडुा शून्य था। बाल विवाह लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन पूर्ण रूप से समापन हेतु जागरूकता की आवश्यकता है। इस मौके पर पवन जिंदल, सूबा सिंह, देवेंद्र सिंह, जयप्रकाश शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

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