सख्ती: ड्राईविंग लाईसेंस बनवाना है या कंडक्टरी का, रेडक्रॉस से एक दिन की ट्रेनिंग तो लेनी ही होगी
हिसार जिला उपायुक्त ने सभी एसडीएम को पत्र लिखकर नियम की अनुपालना करवाने के निर्देश दिए
10 सितंबर 2019, 10:47 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन। संदीप कम्बोज
हिसार। यदि आप चालक या परिचालक का लाईसेंस बनवाने की तैयारी में हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। यदि आप ड्राईवर या कंडक्टर के लाईसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपके लिए एक दिन का रेडक्रास प्रशिक्षण सर्टिफिकेट जरूरी है वरना आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। यह नियम तो पहले से ही है लेकिन जिला उपायुक्त ने सभी एसडीएम को भेजे पत्र में इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हिसार जिला उपायुक्त अशोक कुमार मीणा द्वारा आज जिला के सभी एसडीएम को दिए निर्देश में कहा गया है कि उपमंडल अधिकारी (ना.) एवं वाहन पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले चालक व परिचालक के लाइसेंस के लिए आवेदक का जिला रेडक्रॉस सोसायटी से एक दिवसीय प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। सभी एसडीएम इस नियम की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परिवहन आयुक्त हरियाणा द्वारा जारी निदेर्शों में बताया गया है कि केंद्रीय वाहन नियम 1989 व हरियाणा वाहन नियम 1993 के प्रावधान अनुसार चालक व परिचालक लाइसेंस जारी करने के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसके लिए जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा एक दिवसीय फर्स्टएड ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी नए बनने वाले व नवीनीकरण वाले वाहन लाइसेंस जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा प्रदान किए गए एक दिवस फर्स्टएड (बेसिक) प्रमाण पत्र लेकर ही लाइसेंस जारी करना सुनिश्चित करें।
हिसार जिला उपायुक्त ने सभी एसडीएम को पत्र लिखकर नियम की अनुपालना करवाने के निर्देश दिए
10 सितंबर 2019, 10:47 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन। संदीप कम्बोज
हिसार। यदि आप चालक या परिचालक का लाईसेंस बनवाने की तैयारी में हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। यदि आप ड्राईवर या कंडक्टर के लाईसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपके लिए एक दिन का रेडक्रास प्रशिक्षण सर्टिफिकेट जरूरी है वरना आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। यह नियम तो पहले से ही है लेकिन जिला उपायुक्त ने सभी एसडीएम को भेजे पत्र में इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हिसार जिला उपायुक्त अशोक कुमार मीणा द्वारा आज जिला के सभी एसडीएम को दिए निर्देश में कहा गया है कि उपमंडल अधिकारी (ना.) एवं वाहन पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले चालक व परिचालक के लाइसेंस के लिए आवेदक का जिला रेडक्रॉस सोसायटी से एक दिवसीय प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। सभी एसडीएम इस नियम की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परिवहन आयुक्त हरियाणा द्वारा जारी निदेर्शों में बताया गया है कि केंद्रीय वाहन नियम 1989 व हरियाणा वाहन नियम 1993 के प्रावधान अनुसार चालक व परिचालक लाइसेंस जारी करने के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसके लिए जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा एक दिवसीय फर्स्टएड ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी नए बनने वाले व नवीनीकरण वाले वाहन लाइसेंस जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा प्रदान किए गए एक दिवस फर्स्टएड (बेसिक) प्रमाण पत्र लेकर ही लाइसेंस जारी करना सुनिश्चित करें।


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