सख्त आदेश : चुनावी पोस्टर-पंफलेट पर हर हाल में छपा हो मुद्रक व प्रकाशक का नाम
25 सितंबर 2019, 2:12 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
हिसार। उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने से पूर्व संबंधित राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी से घोषणा पत्र लें। प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता व प्रकाशित सामग्री की संख्या प्रकाशित करवाना अनिवार्य है।उपायुक्त ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अनुसार कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री प्रकाशित करके नहीं दे सकता है। ऐसा कोई भी प्रकाशन गैर कानूनी माना जाएगा जिसमें किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा या चरित्र का हनन हो। दोषी प्रकाशक व मुद्रक के विरुद्घ 6 माह की कैद या दो हजार रुपये जुमार्ना अथवा दोनों का प्रावधान है। छपाई के संबंध में प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस मालिक को निर्धारित प्रपत्र 1 व 2 से संबंधी घोषणा जो कि दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित हो, जिलाधीश के कार्यालय में छपाई के तुरंत बाद जमा करवानी होगी। उन्होंने प्रकाशित सामग्री की कॉपी भी जिलाधीश कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिए।


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