चुनाव लड़ने को तैयार उम्मीदवार कृप्या ध्यान दें, 50 हजार से ज्यादा नकदी ले जाते यह दस्तावेज रखें साथ
25 सितंबर 2019, 2:20 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
हिसार। निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार चुनाव के दौरान उम्मीदवार 50 हजार रुपये तक की नकदी को साथ ले जा सकते हैं। इससे अधिक मात्रा में नकदी ले जाते समय नकदी के प्राप्त करने व ले जाए जाने के कारण के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य हंै। उड़नदस्ते के चेक करने पर संबंधित उम्मीदवार को यह दस्तावेज व प्रमाण दिखाना अनिवार्य है। उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जिला प्रशासन ने विधानसभा आम चुनाव 2019 के लिए स्वतंत्र, स्वच्छ व कानून की अनुपालना सुनिश्चित करके निर्वाचन करवाने हेतु प्रतिबद्घ है। इसमें चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों का सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग, कानून व विधि मंत्रालय द्वारा नोटिफाईड करके चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को जो शपथ पत्र फार्म 26 में लगाने आवश्यक थे उनमें अब संशोधन करके इन दोनों शपथ पत्रों का प्रपत्र 26 में एक ही शपथ पत्र संकलित करके तैयार किया गया है। उम्मीदवार के लिए अपने नामांकन पत्र के साथ नए नमूने में तैयार फार्म 26 में नोटरी या प्रथम श्रेणी एग्जीक्यूटिव मजिस्टे्रट से सत्यापित एक शपथ पत्र भी लगाना अनिवार्य है जिसका कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता है।
अकाउंटिंग टीम से चेक करवाना होगा खर्च रजिस्टर
उपायुक्त ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव से संबंधित खर्चों के लेन-देन हेतु अलग से बैंक में खाता खुलवाएं व इसकी पासबुक की फोटोप्रति नामांकन पत्र जमा करवाते समय रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करें। प्रत्याशी सभी प्रकार के खर्च की अदायगी इसी खाते में से चेक के माध्यम से की जाए। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपने चुनाव संबंधी खर्चे के लेखे भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करके प्रतिदिन तैयार करें। चुनाव खर्च के लेखों का नियमानुसार रखरखाव न करने पर भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सभी प्रत्याशी अपने खर्च के लेखे के अकाउंट व रजिस्टर खर्च पर्यवेक्षक व अकाउंटिंग टीम से चेक करवाएं।
किसी भी सरकारी भवन पर नहीं लगा सकेंगे चुनावी बैनर व पोस्टर
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि हरियाणा डिफेसमेंट आॅफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 व 1996 में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवार किसी की निजी या सरकारी संपत्ति को उनकी स्वीकृति के उपरांत भी अपनी पार्टी के प्रार के लिए पोस्टर, झंडे, बैनर, दिवार लिखाई, होर्डिग आदि लगाकर गंदा नहीं कर सकते हैं। ऐसा किया जाना कानूनन जुर्म है। सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी गांव व शहरी क्षेत्रों में केवल निर्धारित किए गए स्थानों पर ही प्रचार सामग्री लगवाएं जिनकी सूची जल्द ही राजनीतिक दलों को प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल या प्रत्याशी प्रात: 6 से सायं 10 बजे तक एक उचित ध्वनी नियंत्रण के अंतर्गत ही माईक व लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं।
25 सितंबर 2019, 2:20 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
हिसार। निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार चुनाव के दौरान उम्मीदवार 50 हजार रुपये तक की नकदी को साथ ले जा सकते हैं। इससे अधिक मात्रा में नकदी ले जाते समय नकदी के प्राप्त करने व ले जाए जाने के कारण के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य हंै। उड़नदस्ते के चेक करने पर संबंधित उम्मीदवार को यह दस्तावेज व प्रमाण दिखाना अनिवार्य है। उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जिला प्रशासन ने विधानसभा आम चुनाव 2019 के लिए स्वतंत्र, स्वच्छ व कानून की अनुपालना सुनिश्चित करके निर्वाचन करवाने हेतु प्रतिबद्घ है। इसमें चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों का सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग, कानून व विधि मंत्रालय द्वारा नोटिफाईड करके चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को जो शपथ पत्र फार्म 26 में लगाने आवश्यक थे उनमें अब संशोधन करके इन दोनों शपथ पत्रों का प्रपत्र 26 में एक ही शपथ पत्र संकलित करके तैयार किया गया है। उम्मीदवार के लिए अपने नामांकन पत्र के साथ नए नमूने में तैयार फार्म 26 में नोटरी या प्रथम श्रेणी एग्जीक्यूटिव मजिस्टे्रट से सत्यापित एक शपथ पत्र भी लगाना अनिवार्य है जिसका कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता है।
अकाउंटिंग टीम से चेक करवाना होगा खर्च रजिस्टर
उपायुक्त ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव से संबंधित खर्चों के लेन-देन हेतु अलग से बैंक में खाता खुलवाएं व इसकी पासबुक की फोटोप्रति नामांकन पत्र जमा करवाते समय रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करें। प्रत्याशी सभी प्रकार के खर्च की अदायगी इसी खाते में से चेक के माध्यम से की जाए। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपने चुनाव संबंधी खर्चे के लेखे भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करके प्रतिदिन तैयार करें। चुनाव खर्च के लेखों का नियमानुसार रखरखाव न करने पर भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सभी प्रत्याशी अपने खर्च के लेखे के अकाउंट व रजिस्टर खर्च पर्यवेक्षक व अकाउंटिंग टीम से चेक करवाएं।
किसी भी सरकारी भवन पर नहीं लगा सकेंगे चुनावी बैनर व पोस्टर
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि हरियाणा डिफेसमेंट आॅफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 व 1996 में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवार किसी की निजी या सरकारी संपत्ति को उनकी स्वीकृति के उपरांत भी अपनी पार्टी के प्रार के लिए पोस्टर, झंडे, बैनर, दिवार लिखाई, होर्डिग आदि लगाकर गंदा नहीं कर सकते हैं। ऐसा किया जाना कानूनन जुर्म है। सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी गांव व शहरी क्षेत्रों में केवल निर्धारित किए गए स्थानों पर ही प्रचार सामग्री लगवाएं जिनकी सूची जल्द ही राजनीतिक दलों को प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल या प्रत्याशी प्रात: 6 से सायं 10 बजे तक एक उचित ध्वनी नियंत्रण के अंतर्गत ही माईक व लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं।

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