अब नहीं जाएगी गेस्ट टीचरों की नौकरी, साल में दो बार बढ़ेगा वेतन


अब नहीं जाएगी गेस्ट टीचरों की नौकरी, साल में दो बार बढ़ेगा वेतन 

मीडिया जंक्शन न्यूज
चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बीते लगभग 13 वर्ष से कार्यरत करीब 14 हजार गेस्ट टीचर्स की नौकरी आखिरकार सुरक्षित हो ही गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने विधानसभा के बजट सत्र में पारित हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट 2019 को प्रदेश में 29 जुलाई 2019 से लागू कर दिया है। यह एक्ट हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में पारित हुआ था। प्रदेश सरकार ने 12 मार्च 2019 को इसकी गजट अधिसूचना भी जारी कर दी थी। स्कूल शिक्षा विभाग में इसे अभी तक लागू नहीं किया था। जिससे गेस्ट टीचर्स को अपनी नौकरी सुरक्षित न होने की चिंता सताने लगी थी। गेस्ट टीचर्स की दोनों यूनियन ने इसी महीने दूसरे व तीसरे सप्ताह जिलों में अलग-अलग प्रदर्शन कर एक्ट को लागू करने की भी मांग की थी। जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार हरकत में आई और एक्ट लागू करने के निर्देश जारी किए। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने 29 जुलाई को सभी डीईओ और डीईईओ को हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट 2019 की पालना करने के निर्देश दिए हैं। एक्ट लागू होने के बाद स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स 58 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे। नियमित अध्यापकों की तरह ही गेस्ट टीचर का साल में दो बार वेतन बढ़ेगा। हर वर्ष जनवरी व जुलाई महीने में वेतन बढ़ोतरी की जाएगी। हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ-22 के राज्य प्रधान कृष्ण कुमार व प्रेस प्रवक्ता धर्मबीर कौशिक ने एक्ट लागू करने के लिए सीएम मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि एक्ट को सही तरीके से लागू करवाकर सभी सुविधाएं लेने के लिए जल्द ही आगामी रणनीति बनाई जाएगी।

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