पति की नौकरी छूटने पर भी पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक दंपति के विवाद में सुनाया फैसला
मीडिया जंक्शन न्यूज
चंडीगढ़। अब यदि पति की नौकरी छूट जाती है तो भी उसे पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। यह फैसला आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक दंपति के विवाद मामले में दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि पति कोर्ट द्वारा तय भरण-पोषण राशि पत्नी को देने के लिए बाध्य है। बता दें कि एक व्यक्ति ने खुद से अलग रह रही पत्नी को अदालत द्वारा 6 हजार रुपये प्रति माह का गुजारा भत्ता देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी। इसमें उसने अपनी नौकरी छूटने के आधार पर गुजारा भत्ता देने से छूट मांगी थी। पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 'अंडर सेक्शन 18 आॅफ द प्रोटेक्शन आॅफ वूमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005' के तहत उस आदेश को रद करने की मांग की थी। निचली अदालत ने उसे अपनी पत्नी को प्रतिमाह 6000 रुपये देने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पति जो राशि अपनी पत्नी को दे रहा है वह तो घर के किराये में चली जाती है। पत्नी पर एक बेटी की भी जिम्मेदारी है। उसको भरण-पोषण के लिए कोई अन्य राशि पति की तरफ से नहीं दी जा रही। सुनवाई के दौरान पति की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उसकी अब नौकरी छूट गई हैं, इसलिए वह यह राशि देने में असमर्थ है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि याची व्यक्ति पढ़ा लिखा है। ऐसे में उसकी भरण-पोषण राशि देने के आदेश रद करने की मांग उचित नहीं है। वह यह जो राशि दे रहा है वो तो घर के किराये में चली जाती है। उसकी पत्नी घर का खर्च व बच्ची का पालन भी कर रही है। ऐसे में किसी भी सूरत में चाहे पति की नौकरी छूट गई हो उसे कोर्ट द्वारा तय भरण-पोषण राशि देनी ही होगी।


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