Hisar Media Junction ,: आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली सूचना के नियम में अब हो गया है यह बदलाव


Hisar Media Junction : आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली सूचना के नियम में अब हो गया है यह बदलाव
अब पंजीकृत समितियों के लिए एसपीआईओ व प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य

मीडिया जंक्शन समाचार
हिसार। पंजीकृत समितियों में आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली सूचना के लिए नियम में बदलाव किया गया है। अब समितियों में एसपीआईओ व प्रथम अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला उद्योग केंद्र ने सभी पंजीकृत समितियों को इस नए नियम के संबंध में सूचित करते हुए उच्च न्यायलय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है। जिला रजिस्ट्रार एवं जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त निदेशक इतबार सिंह गोदारा ने सभी समितियों से कहा है कि वे अपना जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपलीय अधिकारी नियुक्त करके 15 दिन के अंदर जिला रजिस्ट्रार कार्यालय को सूचित करें। उन्होंने कहा कि समितियां नियुक्त किए गए पदाधिकारियों के नाम अपने पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मार्च 2012 से हरियाणा समिति पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम लागू हो चुका है। सभी पंजीकृत समितियों द्वारा अधिनियम के सेक्शन 50 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के तहत वित्त समाप्ति के दो मास या समिति के लेखा-जोखा पास करने हेतु बुलाई गई साधारण सभा की बैठक के एक माह उपरांत, जो भी पहले हो, की अवधि में समिति की ऑडिटेड बैलेंस शीट व अन्य निर्धारित रिटर्न ऑनलाइन माध्यम से विभागीय साईट डब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हरियाणा इंडस्ट्रीज डॉट जीओवी डॉट इन पर अपलोड करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि समितियों द्वारा उक्त अधिनियमों की अनदेखी की जा रही है तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 जोकि सभी पंजीकृत समितियों पर लागू है और विशेषकर हरियाणा समिति पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2012 के सेक्शन 83 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के तहत जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में दायर सभी दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज हैं जो आरटीआई के प्रावधान के तहत किसी भी नागरिक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

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