श्रमिकों व उनके परिवारों को यह लाभ दे रही है हरियाणा सरकार, आप भी जानें


श्रमिकों व उनके परिवारों को यह लाभ दे रही है हरियाणा सरकार, आप भी जानें 


मीडिया जंक्शन न्यूज, 10 अगस्त 2019, 3:23 PM
हिसार। हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं को राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात लागू किया जाता है। श्रमिकों के लिए चलाई जा रही मातृत्व लाभ के तहत सरकार द्वारा श्रमिक परिवारों की महिलाओं को कुल 36 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है जबकि कन्यादान योजना के तहत श्रमिकों की बेटी की शादी पर 51 हजार रुपये की मदद दी जा रही है। इसके अलावा बच्चों की शादी में भी सहायता दी जा रही है जिनमें लड़के की शादी पर 21 हजार व लड़की की शादी पर 50 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 8 हजार से 20 हजार रुपये तक वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 50 हजार रुपये वार्षिक, 60 वर्ष की आयु उपरांत 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन भी दी जा रही है।  जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव गांव सातरोड़ में निमार्णाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की साइट पर आयोजित विशेष कानूनी साक्षरता एवं पंजीकरण अभियान के तहत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे थे। यह जागरूकता कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायधीश अरुण कुमार सिंगल के मार्गदर्शन में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाया गया है। प्राधिकरण सचिव एवं सीजेएम सुरेंद्र कुमार ने कामगारों को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करने के लिए भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 बनाया गया है। निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने व संचालित करने के उद्देश्य से हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन 2 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। कामगारों के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार ने ये योजनाएं बनाई हैं जिनका कामगारों को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। पैनल अधिवक्ता हरपाल सिंह ने भी कामगारों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान आॅनलाइन सर्विस सेंटर भी स्थापित किया गया। एक श्रमिक का मौके पर ही पंजीकरण करके उसके पंजीयन की पावती भेंट की गई। कार्यक्रम में 68 श्रमिकों को पंजीयन के लिए चिह्नित किया गया जिनके आॅनलाइन फार्म अपलोड करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। 

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