राहत : यदि आपने भी लिया है यह लोन तो अब 10 से बढ़कर 25 फीसद हो गई सब्सिडी


राहत : यदि आपने भी लिया है यह लोन तो अब 10 से बढ़कर 25 फीसद हो गई सब्सिडी 


21 सितंबर 2019, 10:07 AM
हरियाणा मीडिया जंक्शन। प्रवीन कम्बोज
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस आशय के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रवक्ता ने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत 25 प्रतिशत सब्सिडी एवं 10 प्रतिशत लाभानुभोगी का हिस्सा और ऋण की शेष 65 प्रतिशत राशि वाणिज्यिक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाती है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कुल ऋण पर दी जाने वाली 25 प्रतिशत सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्रमश: 25 हजार रुपये और अन्य श्रेणियों के लिए 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है। पहले कुल ऋण पर 10 प्रतिशत सब्सिडी की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये थी।  उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लोगों के लिए अधिकतम ऋण राशि एक लाख रुपये और अन्य श्रेणियों के लिए 40, हजार रुपये निर्धारित की गई है।

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