हरियाणा : मेयर, उप मेयर व वरिष्ठ उप मेयर को अब मिलेगी पेंशन, जानें किसे क्या मिलेगा
21 सितंबर 2019, 10:25 AM
हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नगरनिगमों के मेयर, वरिष्ठ उप-मेयर एवं उप-मेयर और नगर परिषदों एवं समितियों के अध्यक्षों को पेंशन देने का निर्णय लिया है। प्रशासकीय विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस आशय के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि नगरनिगम के मेयर को 2 हजार रुपये, वरिष्ठ उप-मेयर को तीन हजार रुपये एवं उप-मेयर को दो हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। इसी प्रकार, नगरपरिषद के अध्यक्ष को दो हजार रुपये और नगर समिति के अध्यक्ष को 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। उन्होंने बताया कि लाभानुभोगी को यह पेंशन तभी देय होगी यदि वह वृद्धावस्था पेंशन के अलावा किसी अन्य स्त्रोत से पेंशन प्राप्त न कर रहा हो और उक्त पदों में से किसी भी एक पद पर उसने अढ़ाई वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कार्य किया हो। इसके अतिरिक्त, यह पेंशन केवल एक कार्यावधि के लिए ही दी जाएगी चाहे उसने उक्त पदों में से एक या एक से अधिक पदों पर अथवा एक या एक से अधिक कार्यावधि के लिए कार्य किया हो।
21 सितंबर 2019, 10:25 AM
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नगरनिगमों के मेयर, वरिष्ठ उप-मेयर एवं उप-मेयर और नगर परिषदों एवं समितियों के अध्यक्षों को पेंशन देने का निर्णय लिया है। प्रशासकीय विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस आशय के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि नगरनिगम के मेयर को 2 हजार रुपये, वरिष्ठ उप-मेयर को तीन हजार रुपये एवं उप-मेयर को दो हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। इसी प्रकार, नगरपरिषद के अध्यक्ष को दो हजार रुपये और नगर समिति के अध्यक्ष को 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। उन्होंने बताया कि लाभानुभोगी को यह पेंशन तभी देय होगी यदि वह वृद्धावस्था पेंशन के अलावा किसी अन्य स्त्रोत से पेंशन प्राप्त न कर रहा हो और उक्त पदों में से किसी भी एक पद पर उसने अढ़ाई वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कार्य किया हो। इसके अतिरिक्त, यह पेंशन केवल एक कार्यावधि के लिए ही दी जाएगी चाहे उसने उक्त पदों में से एक या एक से अधिक पदों पर अथवा एक या एक से अधिक कार्यावधि के लिए कार्य किया हो।
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