आचार संहिता लागू होते ही हटने लगे सरकारी होर्डिंग, चुनाव आयोग ने दिए सख्ती से पालन के आदेश


आचार संहिता लागू होते ही हटने लगे सरकारी होर्डिंग चुनाव आयोग ने दिए सख्ती से पालन के आदेश 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने दिए निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव करवाने के निर्देश

21 सितंबर 2019, 10:11 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन। संदीप कम्बोज 
हिसार। सभी अधिकारी अपने जिलों में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें और निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। यह निर्देश हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनुराग अग्रवाल ने आज सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और सभी अधिकारी-कर्मचारी चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 4 अक्तूबर तक नामांकन कर सकेंगे। 5 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 7 अक्तूबर तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 अक्तूबर को मतदान होगा तथा 24 अक्तूबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। सीईओ अनुराग अग्रवाल ने सभी जिलों को अपनी मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के संबंध में अब तक प्राप्त हुए दावे व आपत्तियों का निपटान निर्धारित समयावधि में कर लिया जाए। उन्होंने मतदाता सूचियों में डुप्लीकेट प्रविष्टिद्दयों को हटवाने तथा अन्य संशोधनों के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों को मतदान केंद्रों के रखरखाव तथा वहां पर आवश्यक सुविधाएं जुटाने के संबंध में भी अधिकारियों को जरूरी हिदायतें दीं।बैठक में हिसार पुलिस अधीक्षक शिवचरण, हांसी पुलिस अधीक्षक विरेंद्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, हांसी एसडीएम वीरेंद्र सहरावत, बरवाला एसडीएम शालिनी चेतल, हिसार एसडीएम परमजीत सिंह, नारनौंद एसडीएम सुरेंद्र सिंह, सीटीएम अश्वीर सिंह, डीआरओ राजबीर धीमान, एलएओ बिजेंद्र भारद्वाज, डीडीपीओ सूरजभान, जिला सूचना अधिकारी एमपी कुलश्रेष्ठद्द, चुनाव नायब तहसीलदार हनुमान दास व योजना अधिकारी जगदीश दलाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

24 घंटे के भीतर बैनर-पोस्टर हटाने के निर्देश 
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिफेसमेंट एक्ट के अंतर्गत 24 घंटे में सभी सरकारी भवनों से, 48 घंटे में सार्वजनिक भवनों से तथा 72 घंटों के भीतर निजी भवनों से पोस्टर-बैनर आदि प्रचार सामग्री हटवाई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी वाहन का प्रयोग राजनीतिक गतिविधि में न किया जाए और इन निदेर्शों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाए। उन्होंने 24 घंटे कार्यरत रहने वाले नियंत्रण केंद्र तथा नामांकन प्रक्रिया आदि के संबंध में भी अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

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