हरियाणा : आरटीआई के दायरे में आई पंजीकृत फर्मज व सोसायटी, देनी होगी मांगी गई हर जानकारी
जिला रजिस्ट्रार ने सभी पंजीकृत सोसायटीज को दिए निर्देश
18 नवंबर 2019, 7:24 PM
सतीश कुमार। हरियाणा मीडिया जंक्शन
यमुनानगर। हरियाणा रजिस्टे्रशन एडं रैगूलेशन आॅफ सोसायटीज एक्ट-2012 के तहत पंजीकृत फर्मज व सोसायटीज भी अब आरटीआई के दायरे में आ गई हैं। ऐसी सभी पंजीकृत फर्मज व सोसायटीज को सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई हर जानकारी देनी होगी। यमुनानगर के जिला रजिस्ट्रार ने सभी पंजीकृत सोसायटीज को इस बाबत निर्देश दे दिए हैं। पंजीकृत फर्मज व सोसायटीज को दिए गए आदेशों में उन्होंने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा चण्डीगढ़ ने सिविल रिट पैटिशन नम्बर-11467 आॅफ 2019 पर निर्णय दिया है कि हरियाणा रजिस्टे्रशन एडं रैगूलेशन आॅफ सोसायटीज एक्ट-2012 के तहत पंजीकृत सभी सोसायटीज अब सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के दायरे में हंै और आम जन द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। अत: सभी सोसायटीज को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त सिविल रिट पैटिशन की अनुपालना में सभी पंजीकृत सोसायटीज सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों लागू करने हेतु अपनी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों में से राज्य जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की अतिशीघ्र नियुक्ति करें।
जिला रजिस्ट्रार ने सभी पंजीकृत सोसायटीज को दिए निर्देश
18 नवंबर 2019, 7:24 PM
सतीश कुमार। हरियाणा मीडिया जंक्शन
यमुनानगर। हरियाणा रजिस्टे्रशन एडं रैगूलेशन आॅफ सोसायटीज एक्ट-2012 के तहत पंजीकृत फर्मज व सोसायटीज भी अब आरटीआई के दायरे में आ गई हैं। ऐसी सभी पंजीकृत फर्मज व सोसायटीज को सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई हर जानकारी देनी होगी। यमुनानगर के जिला रजिस्ट्रार ने सभी पंजीकृत सोसायटीज को इस बाबत निर्देश दे दिए हैं। पंजीकृत फर्मज व सोसायटीज को दिए गए आदेशों में उन्होंने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा चण्डीगढ़ ने सिविल रिट पैटिशन नम्बर-11467 आॅफ 2019 पर निर्णय दिया है कि हरियाणा रजिस्टे्रशन एडं रैगूलेशन आॅफ सोसायटीज एक्ट-2012 के तहत पंजीकृत सभी सोसायटीज अब सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के दायरे में हंै और आम जन द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। अत: सभी सोसायटीज को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त सिविल रिट पैटिशन की अनुपालना में सभी पंजीकृत सोसायटीज सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों लागू करने हेतु अपनी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों में से राज्य जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की अतिशीघ्र नियुक्ति करें।


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