यमुनानगर : प्रॉपर्टी टेक्स जमा न करवाया तो सील होगी संपत्ति , 31 दिसंबर तक बिना ब्याज जमा करवाएं प्रोपर्टी टैक्स

यमुनानगर : प्रॉपर्टी टेक्स जमा न करवाया तो सील होगी संपत्ति , 31 दिसंबर तक बिना ब्याज जमा करवाएं प्रोपर्टी टैक्स 

28 दिसंबर 2019, 8:07 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज

यमुनानगर। प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए अच्छी खबर है। प्रॉपर्टी मालिक 31 दिसंबर तक बिना ब्याज व जुमार्ना के अपना प्रॉपर्टी टेक्स जमा करवा सकते है। इसके लिए नगर निगम की ओर से आम जनता की सुविधा के लिए कैंप लगाए जा रहे है। जो कि जगाधरी, माडल टाउन व कैंप एरिया में 30 दिसंबर व 31 दिसंबर को लगाए जाएंगे। वहीं निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि वे निर्धारित अवधि में प्रॉपर्टी टेक्स जमा नहीं करवाते है तो उनकी संपत्ति सील करने की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम आयुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी की सीमा में स्थि?त सभी प्रॉपर्टी मालिकों के पास मौका है कि वे वर्ष 2010-11 से 2018-19 के गृहकर के एरियर का भुगतान 31 दिसंबर तक बिना ब्याज व जुमार्ना के जमा करवा सकते है। वर्ष 2019-20 की मूल राशि पर भी दस प्रतिशत टेक्स की छूट दी जाएगी। प्रॉपर्टी टेक्स लगाए जाने वाले शिविरों के अलावा नगर निगम के दोनों जोन यमुनानगर व जगाधरी के कार्यालयों में रोजाना जमा किया जाएगा।

पांच स्थानों पर लगाए जाएंगे कैंप
आयुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी टेक्स जमा करवाने के लिए मालिकों को नगर निगम कार्यालय आने की परेशानी से बचने के लिए उनके एरिया में ही कैंप लगाए जाएंगे। आम जनता की सुविधा के लिए नगर निगम ने 30 दिसंबर व 31 दिसंबर तक माडल टाउन के सरकारी स्कूल, जगाधरी के सरस्वती स्कूल, एसडी स्कूल मटका चौक, कैंप के सरकारी स्कूल व आईटीआई यमुनानगर में संपति कर जमा करवाने के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस स्कीम का लाभ वो प्रॉपर्टी मालिक भी उठा सकते है, जिनके पास नगर निगम द्वारा कोई बिल या नोटिस नहीं भेजा गया।

31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगी छूट, ब्याज समेत वसूल की जाएगी राशि
आयुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि प्रॉपर्टी मालिक इस स्कीम का लाभ केवल 31 दिसंबर तक ले सकते है। इसके बाद प्रॉपर्टी टेक्स वसूली में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं जाएगी। पूरी राशि ब्याज समेत वसूल की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि यदि फिर भी भवन मालिकों द्वारा अपना प्रॉपर्टी टेक्स जमा नहीं करवाया तो उनकी संपत्ति सील करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Post a Comment

0 Comments