हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू
मीडिया जंक्शन न्यूज
हिसार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 9 से 30 जुलाई तक आयोजित होने वाली माध्यमिक व वरिष्ठद्द माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने बताया कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व नकल रहित परीक्षाओं तथा बाहरी हस्तक्षेप पर रोक के लिए जिला में स्थापित किए गए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में 30 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके तहत परीक्षा केंद्र के पास किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का शस्त्र या हथियार ले जाने पर भी रोक रहेगी। साथ ही परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में बनी सभी प्रकार की फोटोस्टेट दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। इन आदेशों की अवहेलना करना दंडनीय अपराध है।
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हिसार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 9 से 30 जुलाई तक आयोजित होने वाली माध्यमिक व वरिष्ठद्द माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने बताया कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व नकल रहित परीक्षाओं तथा बाहरी हस्तक्षेप पर रोक के लिए जिला में स्थापित किए गए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में 30 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके तहत परीक्षा केंद्र के पास किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का शस्त्र या हथियार ले जाने पर भी रोक रहेगी। साथ ही परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में बनी सभी प्रकार की फोटोस्टेट दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। इन आदेशों की अवहेलना करना दंडनीय अपराध है।


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