बड़ी खबर : हरियाणा में अध्यापकों के आनलाईन ट्रांस्फर शुरु, 24 से 28 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन, यहां जानें पूरी प्रक्रिया



बड़ी खबर : हरियाणा में अध्यापकों के आनलाईन ट्रांस्फर शुरु, 24 से 28 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन, यहां जानें पूरी प्रक्रिया
21 से 23 जुलाई  तक की जाएगी मेरिट बिंदु गणना 
31 जुलाई को आएगी मेरिट प्वाइंट गणना के लिए कट आफ 

मीडिया जंक्शन। संदीप कम्बोज
चंडीगढ़। हरियाणा में स्कूल प्राधानाचार्यों, हैडमास्टर्स, ईएसएचएम और पीजीटी की आनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया आज 18 जुलाई शाम 5 बजे से शुरु हो गई। हरियाणा माध्यमिक शिक्ष विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्थानांतरण अभियान की गतिविधियों की समय सारणी के अनुसार  शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए 18 से 20 जुलाई तक http://hryedumis.gov.in/ आवेदन कर सकते है। रिक्तियों का युक्तिकरण, रिक्ति गणना, पदों का सामान्यीकरण, अधिशेष गणना, मेरिट बिंदु गणना (आंतरिक प्रक्रियाएं) 21 से 23 जुलाई  तक की जाएगी और विद्यालय की वरीयता के लिए शिक्षक 24 से 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हंै।  मेरिट प्वाइंट गणना के लिए कटआॅफ तिथि 31 जुलाई होगी। सेवानिवृत्ति में 12 महीने या उससे कम समय वाले शिक्षक यदि स्थानांतरण अभियान में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्हें  स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। एक क्षेत्र में पाँच साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरण अभियान में भाग लेना होगा।  एक क्षेत्र में एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले शिक्षक स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प चुन सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि  शिक्षक द्वारा एक बार स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प चुना जाता है और स्वैच्छिक भागीदारी की अंतिम तिथि से पहले वह अपना विकल्प नहीं बदलता है, तो उसे अनिवार्य रूप से स्कूलों के विकल्प भरने होंगे अन्यथा उन्हें कहीं भी श्रेणी के तहत स्कूल के आवंटन के लिए माना जाएगा।प्रवक्ता ने बताया कि ह्यकहीं भीह्ण के आवंटन के लिए जिलों के 22&22 मैट्रिक्स को डिजाइन किया गया है और शिक्षकों को उनकी वर्तमान पोस्टिंग के निकटतम जिले में 22&22 मैट्रिक्स और इसी तरह से शुरू होने वाले एक स्कूल में भेजा जाएगा। उन्हें बताया कि स्थानांतरण  के प्रावधान के अनुसार जोन 5,6,7 में पाँच साल रहने के बाद भी यदि शिक्षकों को उसी जॉन में रीपोस्ट किया गया है तो शिक्षकों को उस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए दूसरों को उचित मौका देने के लिए फिर से स्थानांतरण अभियान में भाग लेना होगा। हालांकि, वे उस स्कूल के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा प्रोफाइल स्वीकृत नहीं है, वे  इस अभियान में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसे शिक्षकों को वैध रिक्ति वाले स्कूल को आवंटित करने के लिए स्थानांतरण अभियान के समाप्त होने के तुरंत बाद स्कूल के पुन:आवंटन के लिए निदेशालय से संपर्क करना होगा। उन्होंने बताया कि युक्तिकरण के बाद विषयवार एवं स्कूलवार पद सूची को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नीति के अनुसार रिक्त रखे जाने वाले पदों को अलग से अधिसूचित किया गया है।

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