विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरु, निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों के नेताओं संग किया मंथन
मीडिया जंक्शन। प्रवीन कम्बोज
चंडीगढ़। हरियाणा में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियां शुरु हो गई हैं। विस चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के सम्बन्ध में हरियाणा निर्वाचन विभाग ने आज राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया ताकि मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित तैयार करवाया जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्याओं से न जुझना पड़े, इसलिए हरियाणा में मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए एक और अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 20 व 21 तथा 27 व 28 जुलाई को वोट बनवाने हेतु विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान सभी बी.एल.ओ.अपने-अपने मतदान केन्द्र पर नए मतदाताओ के लिए फार्म भरवाने हेतू उपस्थ्ति रहेगें । बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी.के बेहरा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
वोट बनवाने के लिए यहां करें आनलाइन आवेदन
अभियान के दौरान जो भी पात्र व्यक्ति 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु को प्राप्त हैं या किसी कारणवश पहले के पुनरीक्षण प्रोग्राम और अद्यतन के दौरान भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवा पाए हैं, वे सभी इस पुनरीक्षण के दौरान अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति अपना वोट बनवाने हेतु फार्म नं0 6 के साथ पास पोर्ट साईज दो रंगीन फोटो, अपने निवास व आयु प्रमाण के साथ आनलाईन www.nvsp.in या आफलाईन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान पुराने मतदाता भी अपना नाम चैक या विवरणों में बदलाव करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सभी मतदाता सूचिओं को एकिकृत कर दिया गया है। एकीकृत ड्राफ्ट फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 15 जुलाई को प्रकाशन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को अपना नाम सूची में शामिल करवाने हेतु फार्म 6, अप्रवासी भारतीयों द्वारा फार्म 6ए, शुद्वियों हेतु फार्म 8, उसी निर्वाचन क्षेत्र में अन्य जगह नाम दर्ज करवाने हेतु फार्म 8ए तथा अपात्र के नाम कटवाने हेतु फार्म नं0 7 भरना होगा।
मीडिया जंक्शन। प्रवीन कम्बोज
चंडीगढ़। हरियाणा में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियां शुरु हो गई हैं। विस चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के सम्बन्ध में हरियाणा निर्वाचन विभाग ने आज राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया ताकि मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित तैयार करवाया जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्याओं से न जुझना पड़े, इसलिए हरियाणा में मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए एक और अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 20 व 21 तथा 27 व 28 जुलाई को वोट बनवाने हेतु विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान सभी बी.एल.ओ.अपने-अपने मतदान केन्द्र पर नए मतदाताओ के लिए फार्म भरवाने हेतू उपस्थ्ति रहेगें । बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी.के बेहरा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
वोट बनवाने के लिए यहां करें आनलाइन आवेदन
अभियान के दौरान जो भी पात्र व्यक्ति 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु को प्राप्त हैं या किसी कारणवश पहले के पुनरीक्षण प्रोग्राम और अद्यतन के दौरान भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवा पाए हैं, वे सभी इस पुनरीक्षण के दौरान अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति अपना वोट बनवाने हेतु फार्म नं0 6 के साथ पास पोर्ट साईज दो रंगीन फोटो, अपने निवास व आयु प्रमाण के साथ आनलाईन www.nvsp.in या आफलाईन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान पुराने मतदाता भी अपना नाम चैक या विवरणों में बदलाव करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सभी मतदाता सूचिओं को एकिकृत कर दिया गया है। एकीकृत ड्राफ्ट फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 15 जुलाई को प्रकाशन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को अपना नाम सूची में शामिल करवाने हेतु फार्म 6, अप्रवासी भारतीयों द्वारा फार्म 6ए, शुद्वियों हेतु फार्म 8, उसी निर्वाचन क्षेत्र में अन्य जगह नाम दर्ज करवाने हेतु फार्म 8ए तथा अपात्र के नाम कटवाने हेतु फार्म नं0 7 भरना होगा।


0 Comments