हरियाणा : अब पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व पंचायत समिति के अध्यक्षों को भी मिलेगी पेंशन

हरियाणा : अब पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व पंचायत समिति के अध्यक्षों को भी मिलेगी पेंशन

Hisar Media Junction

Jul 09, 2019, 06:50 PM 
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार अब पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों और पंचायत समिति के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को भी पेंशन देगी। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का फैसला लिया है। इस पेंशन से 25 हजार 336 लोगों को वार्षिक 306 करोड़ बतौर पेंशन वितरित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को 2 हजार रु, पूर्व उपाध्यक्षों को 1 हजार रु, पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को 1500 रु, पूर्व उपाध्यक्षों को 750 रु और पूर्व सरपंचों को 1 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

24262 पूर्व सरपंच हैं हरियाणा में
वित्त मंत्री ने बताया की इ स समय राज्य में जिला परिषदों के 75 पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत समितियों के 462 पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 24 हजार 262 पूर्व सरपंच हैं जिन्हें सरकार के इस फैसले से पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस पेंशन के तौर पर सरकार हर वर्ष 306 करोड़ से ज्यादा का वितरण करेगी।

1994 के बाद चुने गए सरपंचों को ही मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री ने बताया कि इस पेंशन के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं और जो इन नियमों को पूरा करते होंगे उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया की 1994 के बाद चुने गए सरपंचों या अध्यक्षों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। बुजुर्ग सम्मान पेंशन के अलावा किसी भी तरह की पेंशन ले रहे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे।

Post a Comment

0 Comments