नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 : हवाई चप्पल पहनकर दोपहिया वाहन चलाया तो कटेगा 1000 का चालान, जानें किस गलती पर कितना जुर्माना
11 सितंबर 2019, 5:49 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
चंडीगढ़। एक सितंबर से देशभर में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है जिसके तहत वाहन चालकों के भारी-भरकम चालान काटे जा रहे हैं। हरियाणा में ही अब तक 17 हजार रूपए से लेकर एक लाख रुपये तक के चालान हुए हैं। खासकर गुरुग्राम में 23000, 24000 और 59 हजार रुपये के चालान किए जा चुके हैं। नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक विभाग ने अब चप्पल या सैंडिल को ट्रैफिक रूल के विपरीत मानते हुए उसे नियमों के उल्लंघन में शामिल कर लिया है। यदि आपके पास भी वाहन है और आप चालान से बचना चाहते हैं तो आपको इस नए मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी होना बेहद ही जरुरी है।आज हम आपको नए नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि आप सुरक्षित यात्रा करने के साथ-साथ चालान से बच सकें। नियमों के मुताबिक हवाई चप्पल पहनकर गियर वाला दोपहिया वाहन चलाना ट्रैफिक रूल के खिलाफ है। विभाग के अनुसार इससे भी हादसा हो सकता है। चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो 1000 रुपये जुमार्ना देना होगा।वहीं, दोबारा चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो कम से कम 15 दिन जेल जाना पड़ सकता है। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसके माता-पिता या उस गाड़ी मालिक को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। वहीं तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों को भी भारी जुमार्ना भरना पड़ सकता है।
जानें क्या है नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी, पूर्व में यह महज 500 रुपये था।
अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुमार्ना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुमार्ना किया जा सकता है।
अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुमार्ना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये किया गया है।
बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक फाइन लगेगा।
सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।
इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।
फैंसी नंबर प्लेट और जातीय शब्दों का प्रचलन
नया नियम लागू होने के बावजूद वाहनों पर फैंसी नंबर प्लेट और जातीय शब्दों का प्रचलन अधिक है। दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अधिकांश गाड़ियों पर गुर्जर, जाट, पुलिस, प्रेस के साथ ही डेड गिफ्ट आदि शब्द देखने को मिलते हैं। युवा वर्ग फैंसी नंबर प्लेट के साथ तिरंगा, भगवानों के स्टीकर लगाकर घूमते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नोएडा में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब भी ऐसे वाहन चालक ऐसा कर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।


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