सिक्ख फॉर जस्टिस (एसएफजे) अब गैर कानूनी संस्था
15 सितंबर 2019, 2:10 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
हिसार। केन्द्र सरकार द्वारा सिक्ख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1967 की धारा-2 की उप धारा-1 के खंड-ण तथा त के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस आशय में 10 जुलाई 2019 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एसएफजे को गैर कानूनी संस्था (अन लॉ फुल एसोसिएशन) घोषित किया गया है। यह एसोसिएशन ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा व लोक व्यवस्था के लिए हानिकारक और जिसमें देश की शांति, एकता व अखंडता को भंग करने की क्षमता है और वह देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है।


0 Comments