यमुनानगर : सी-विजिल ऐप पर आप भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत
निर्वाचन अधिकारी के सख्त आदेश, आचार संहिता का हुआ उल्लंघन तो होगी सख्त कार्रवाई
29 सितंबर 2019, 4:26 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन। शिव कुमार
यमुनानगर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने सभी राजनैतिक दलों को विधानसभा चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर या ऐसी कोई शिकायत मिलने पर भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला के नागरिक भी चुनाव आचार संहिता के पालन में सहयोग करें। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सी-विजिल ऐप बनाई गई है, जिस पर कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की गतिविधियों की फोटो अथवा शिकायत अपलोड कर सकता है। प्राप्त होने वाली ऐसी शिकायतों पर 100 मिनट में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों व कर्मचारियों की टीमें भी बनाई गई है, जो निरंतर चुनाव आचार संहिता के पालन की गतिविधियों पर नजर रखेंगी। उपायुक्त ने बताया कि जिला के सभी मुख्य मार्गों पर सुरक्षा नाके लगाकर फाईंग स्कवायड टीमों के माध्यम से वाहनों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 20 हजार रुपए से अधिक की नकद राशि लेकर नहीं चल सकता और इससे अधिक राशि मिलने पर सम्बन्धित व्यक्ति को उसके दस्तावेज या राशि के इस्तेमाल की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। इसी प्रकार मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से शराब, उपहार व ऐसे अन्य सामान पर भी नजर रखी जा रही है और निरंतर चैकिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा आयोजित की जाने वाली जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं की विडियोग्राफी की जाएगी और इसके लिए विडियो सर्विलेंस टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों द्वारा की गई विडियोग्राफी की समीक्षा व आंकलन के लिए विडियो व्यूईंग टीमें भी बनाई गई हैं। खर्चे का अवलोकन करके शैडो रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और खर्च चुनाव पर्यवेक्षक द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान समय-समय पर प्रत्याशियों के खर्च रजिस्टर और शैडो रजिस्टर का मिलान भी किया जाएगा।
अनाधिकृत स्थानों पर न करें चुनावी सभाएं
उपायुक्त ने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल अनाधिकृत स्थानों पर चुनावी सभाएं न करें और न ही चुनाव सामग्री चस्पा करें। उन्होंने कहा कि निजी सम्पत्तियों पर चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करने और राजनैतिक दलों के झण्डे इत्यादि लगाने के लिए सम्बन्धित प्रत्याशी की स्वीकृति जरूरी है और ऐसी चुनाव सामग्री व झण्डों इत्यादि के खर्च को भी प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब के गैर कानूनी वितरण पर नजर रखने के लिए जिला की सीमा में आने वाले शराब के कारखानों से होने वाली आपूर्ति पर भी आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से नजर रखी जा रही है।
पुलिस भी रख रही है हर गतिविधि पर नजर
डीसी ने कहा कि पुलिस विभाग भी अपने स्तर पर ऐसी सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा है और किसी भी प्रकार से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर तुरन्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वे निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें और कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता हो।
पीठासीन अधिकारियों को कल डीएवी कॉलेज में दिया जाएगा प्रशिक्षण
यमुनानगर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों को 30 सितम्बर व एक अक्तूबर को डीएवी गर्ल्ज कालेज यमुनानगर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण प्रात: व सायंकाल के सत्र में होगा। प्रात:काल का प्रशिक्षण 9 बजे से 11 बजे तक होगा जिसमें पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को प्रात: 8.30 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। इसी प्रकार बाद दोपहर का प्रशिक्षण सत्र 3 बजे से 5 बजे तक होगा और इसमें प्रतिभागियों को 2.30 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया से सम्बंधित प्रशिक्षण देने के साथ-साथ इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के संचालन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।


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