एजेएल प्‍लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा व मोतीलाल वोरा को बडी़ राहत, मिली अंतरिम जमानत

एजेएल प्‍लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा व मोतीलाल वोरा को बडी़ राहत, मिली अंतरिम जमानत

30 अक्तूबर 2019, 7:01 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
पंचकूला। एजेएल प्‍लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा को पंचकूला स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने आज दोनों नेताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। दाेनों नेता आज अदालत में पेश हुए। इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर को होगी। बता दें कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। स्पेशल कोर्ट ने 30 अक्टूबर को मोतीलाल वोरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। आज दोनों नेता अदालत में पेश हुए। आज मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और अब अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। स्पेशल कोर्ट ने मोतीलाल वोरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पांच-पांच लाख रुपये के ब्रांड पर अंतरिेम जमानत दी है।

अब 6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
आज की सुनवाई के दौरान मामले के दोनों मुख्य आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व एजेएल के तत्‍तकालीन चेयरमैन मोतीलाल वोरा के लिए यह बड़ी राहत है। इसके साथ ही बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई रेगुलर बेल की अर्जी पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी। 6 नवंबर को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बचाव पक्ष की इस याचिका पर अपना जवाब दायर किया जाएगा।

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