सख्त आदेश : बिना प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रसारित न करें केबल आपरेटर व सिनेमा संचालक
11 अक्तूबर 2019, 2: 31 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन। गौरव सोनी कोटली
सिरसा/हिसार। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला की सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान केबल आपरेटर व सिनेमा संचालक बिना प्रमाण पत्र के किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते। बिना अनुमति व प्रमाण पत्र के प्रसारण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निदेर्शों की अनुपालना में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी टीम (एमसीएमसी) गठित की हुई है। उन्होंने कहा कि कमेटी केबल चैनलों की गहनता से मॉनिटरिंग करें और केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि कोई भी केबल आपरेटर या सिनेमा संचालक बिना कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के कोई भी विज्ञापन नहीं चला सकता। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है या केबल आॅपरेटर के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल आपरेटर के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। केबल आपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल अनुमति प्राप्त वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चलाना है। सभी केबल आपरेटरों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी है।


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