बच्चों से गुजारा भत्ता पाने के अधिकारी हैं हर माँ-बाप व वृद्ध


बच्चों से गुजारा भत्ता पाने के अधिकारी हैं हर माँ-बाप व वृद्ध

17 दिसंबर 2019, 5:01 PM
 हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
हांसी। घर का कोई भी बुजुर्ग और माता-पिता जो कमाने में सक्षम ना है वो अपने बच्चों से गुजारा भत्ता पाने के अधिकारी है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करें। कानूनन प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सम्मानपूर्वक अपने बच्चों से गुजारा भत्ता ले सकता है और अगर बच्चे गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करते हैं तो उनके बच्चों को सजा के
साथ जुमार्ना भी हो सकता है। उपमण्डल विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा एवं सिविल जज (सीनियर डिविजन) निशा यहां गांव माजरा में आयोजित लीगल लिटे्रसी कैम्प के दौरान संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति अपने बच्चों से गुजारा भत्ता पाने के लिए एक प्रार्थना पत्र सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूबनल या सब डिविजन लीगल लिटे्रसी सैल में स्वयं या उसकी तरफ से अन्य कोई भी व्यक्ति दे सकता है। महिलाओं को उनके स्पेशल अधिकार जो कानून की तरफ से उन्हें मौजूदा स्थिति में निपटने के लिए जैसे किसी भी रेप पीड़ित या अन्य छेड़छाड़ की घटना से पीड़ित लड़की को फ्री लीगल एड की तरफ से एडवोकेट प्रोवाईड करवाना उसे कानूनी जानकारी तथा हर प्रकार की कानूनी दस्तावेज आदि भी फ्री उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी है। इस अवसर पर एडवोकेट विनोद गर्ग ने उपस्थित ग्रामीणों को सीनियर सिटिजन एक्ट के तहत बुजुर्गों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर पीएलवी शमशेर सिंह व गांव सरपंच किरण सहित गांव की महिलाएं व पुरूष मौजूद रहे। ¶f

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