मनोहर ज्योति : सोलर घरेलू लाइटिंग सिस्टम की खरीद पर पाएं 90 फीसद तक अनुदान
हिसार । अतिरिक्त उपायुक्त एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के मुख्य परियोजना अधिकारी अमरजीत सिंह मान ने बताया कि नवीन व नवीकरणीय उर्जा विभाग, हरियाणा (हरेडा) द्वारा वर्ष 2013-14 से अब तक इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंर्तगत बनवाए गए मकानों के अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को सोलर घरेलू लाईटिंग सिस्टम (मनोहर ज्योति) की खरीद पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इस सिस्टम की कुल लागत 23477 रुपये है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को यह सिस्टम केवल 2348 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के साथ 150 वाट का एक मॉड्यूल, 12.08 वोल्ट 80 एएच की एक बैटरी, 2 एलईडी बल्ब, 1 एलईडी टयूब लाइट, 20 वाट का एक डीसी छत वाला पंखा तथा एक चार्जिंग प्लग दिया जाएगा। ये सिस्टम केवल ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही दिए जाएंगे। इच्छुक लाभार्थी को अपना आवेदन जिला परिषद, हिसार के कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर करना होगा। लाभार्थियों का चयन जिला परिषद द्वारा किया जाएगा। चयनित व्यक्तियों को लाभार्थी अंश के रूप में 2348 रुपये की राशी नवीन व नवीकरणीय उर्जा विभाग, हिसार कार्यालय में जमा करवानी होगी। इस बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए विभाग के फोन नं. 01662-226384 पर संपर्क किया जा सकता है।
मीडिया जंक्शन न्यूज
Jun 22, 2019, 08:35 AMहिसार । अतिरिक्त उपायुक्त एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के मुख्य परियोजना अधिकारी अमरजीत सिंह मान ने बताया कि नवीन व नवीकरणीय उर्जा विभाग, हरियाणा (हरेडा) द्वारा वर्ष 2013-14 से अब तक इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंर्तगत बनवाए गए मकानों के अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को सोलर घरेलू लाईटिंग सिस्टम (मनोहर ज्योति) की खरीद पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इस सिस्टम की कुल लागत 23477 रुपये है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को यह सिस्टम केवल 2348 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के साथ 150 वाट का एक मॉड्यूल, 12.08 वोल्ट 80 एएच की एक बैटरी, 2 एलईडी बल्ब, 1 एलईडी टयूब लाइट, 20 वाट का एक डीसी छत वाला पंखा तथा एक चार्जिंग प्लग दिया जाएगा। ये सिस्टम केवल ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही दिए जाएंगे। इच्छुक लाभार्थी को अपना आवेदन जिला परिषद, हिसार के कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर करना होगा। लाभार्थियों का चयन जिला परिषद द्वारा किया जाएगा। चयनित व्यक्तियों को लाभार्थी अंश के रूप में 2348 रुपये की राशी नवीन व नवीकरणीय उर्जा विभाग, हिसार कार्यालय में जमा करवानी होगी। इस बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए विभाग के फोन नं. 01662-226384 पर संपर्क किया जा सकता है।


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