कमर्शियल यौन शोषण है गंभीर अपराध
सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की योजनाओं के लिए चलाया जागरूकता अभियान
मीडिया जंक्शन न्यूज
Jun 22, 2019, 03:501PMहिसार। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह और सीजेएम सुरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा (नेशनल लीगल सर्विस अथोरिटी) की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की कड़ी में पैनल अधिवक्ता सुलेख कुमार तथा रंजू बाला ने गांव गैबीपुर में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभारी क्रियान्वयन के लिए कानूनी सेवा योजना, 2015 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
पैनल अधिवक्ता सुलेख कुमार ने गांव के लोगों को बताया कि सामाजिक व आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हंै जिनका आप लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही पैनल अधिवक्ता अमित कुमार सैनी व पीएलवी अनिल कुमार ने नालसा की योजना 2015 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम तथा डोर-टू-डोर अभियान चलाया। इसमें लोगों को नशाखोरी तथा उससे उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याओं के बारे में भी जागरूक किया गया। इस अभियान के तहत ऐसे व्यक्तियों की पहचान भी की जाएगी जो नशाखोरी की लत में हैं। ऐसे व्यक्तियों को उचित इलाज के लिए प्रेरित किया जाएगा जो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। एक अन्य जागरूकता कार्यक्रम व डोर-टू-डोर अभियान में पैनल अधिवक्ता सुनीता श्योकंद व पीएलवी कुसुम ने नालसा की योजना, 2015 पर ऋषि नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आमजन को बताया गया कि मानव तस्करी और कमर्शियल यौन शोषण एक गंभीर अपराध है जो मानवता के विरुद्ध है। यह अभियान जून माह के अंत तक विभिन्न योजनाओं पर किया जाएगा।



0 Comments