कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए अब 10 अगस्त तक करें आवेदन



कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए अब 10 अगस्त तक करें आवेदन

  फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत जिला हिसार में स्थापित किए जाएंगे 29 कस्टम हायरिंग सेंटर

मीडिया जंक्शन न्यूज
हिसार। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला में 29 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान जिले के खंड हिसार-1, हिसार-2, हांसी-1, हांसी-2, नारनौंद, उकलाना, बरवाला व अग्रोहा में कुल 29 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। फसल अवशेष प्रबंधन के तहत जो कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं उनमें सुपर-स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, सरैडर, मल्चर, शर्ब मास्टर, कटर कम स्प्रेडर, रिवर्सिबल प्लो, रोटरी स्लेसर, जीरो टिल ड्रिल एवं रोटावेटर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि किसान अधिकतम 10 लाख रुपये तक की कीमत प्रोजेक्ट के कृषि यंत्र व उपकरण फसल पैटर्न के अनुसार चयन करते हुए खरीद सकते हैं, जिस पर 80 प्रतिशत या निर्धारित अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर कलस्टर बेसिस आधार पर अलॉट किए जाएंगे। इसमें उन गांवों को वरीयता ही दी जायेगी जहां फसल अवशेष जलाने की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आॅफ लाइन आवेदन किसानों के समूह सहकारी समितियां, महिला किसान समूह, पंजीकृत किसान समूह, स्वयं सहायता समूह व पैक्स आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए आॅफ लाइन आवेदन पत्र के लिए अंतिम तिथि 10 अगस्त सांय 5 बजे तक कर दी गई है। किसान समूह या सोसायटी के पास अपना ट्रैक्टर या कंबाईन होना अनिवार्य है। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी किसान का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति डीएलईसी द्वारा किया जाएगा। सभी किसान केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निमार्ताओं की सूची से ही कृषि यंत्र खरीदें। एक लाख से अधिक कीमत के कृषि यंत्र व मशीनरी पर जीपीएस सिस्टम निमार्ता द्वारा लगाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिये किसान सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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