दुकानों व संस्थानों का पंजीकरण करवाना हुआ जरूरी, दरवाजे पर चस्पाना होगा सर्टिफिकेट




दुकानों व संस्थानों का पंजीकरण करवाना हुआ जरूरी, दरवाजे पर चस्पाना होगा सर्टिफिकेट

मीडिया जंक्शन न्यूज
हिसार। दुकानों एवं अन्य निजी संस्थानों के लिए पंजीकरण करवाना अब जरूरी है। पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यक प्रष्ठिद्दान अधिनियम 1958 के तहत सभी दुकानों तथा प्रतिष्ठद्दानों के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण करवाना तथा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन संस्था के मुख्य दरवाजे के पास प्रदर्शित करना अनिवार्य है। उप श्रम आयुक्त राजेंद्र सिंह सैनी ने बताया कि इस अधिनियम के तहत पंजीकरण न करवाने पर जुमार्ने का भी प्रावधान है। पंजीकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए उन्होंने संबंधित श्रम निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में दौरा करके अपंजीकृत दुकानों व वाणिज्यक संस्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारिक एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों की सहायता से शिविर लगवाकर अधिक से अधिक संस्थाओं का पंजीकरण करवाया जाए। 

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