सावधान ! विदेश जा रहे हैं तो रजिस्ट्रड एजेंटों के माध्यम से ही जाएं वरना ठगे जाओगे


सावधान ! विदेश जा रहे हैं तो रजिस्ट्रड एजेंटों के माध्यम से ही जाएं वरना ठगे जाओगे
17 सितंबर 2019, 7:30 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन। गौरव सोनी कोटली 
सिरसा। यदि आप भी विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद ही जरूरी है। विदेश जाने के लिए आप केवल रजिस्टर्ड एजेंटों से ही संपर्क करें, वरना आप बड़ी ठगी के शिकार हो सकते हैं। रजिस्ट्रड एजेंटों की सूची आप वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हैल्पडेस्ट एट ईमिगरेट डॉट जीओवी डॉट इन पर देख सकते हैं। सिरसा जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार गृह विभाग के पत्र क्रमांक 2/70/2017-1पीई दिनांक 13.11.2017 व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पारित निदेर्शानुसार विदेश जाने वाले लोग केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेशों में जाए। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत एजेंटों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए आवेदन करता है तो उसकी सम्पत्ति / धन/आभूषण का नुकसान भी हो सकता है। उपायुक्त ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सभी अनाधिकृत एजेंटों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि विदेश में जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति अनाधिकृत एजेंटों के बहकावे में न आए तथा केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेशों में जाए। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा व अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश भेजने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी किए जाने के अनेक मामले सामने आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वाले एजेंट पंजीकृत नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे एजेंटों से आमजन को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है।

Post a Comment

0 Comments