हिसार : ये हैं शहर की अवैध कालोनियां, यहां भूलकर भी मत खरीदें जमीन व प्लाट

हिसार : ये हैं शहर की अवैध कालोनियां, यहां भूलकर भी मत खरीदें जमीन व प्लाट
नगर योजनाकार विभाग ने जारी की शहरी क्षेत्र की अवैध कालोनियों की सूची 

11 नवंबर 2019, 10:49 PM
संदीप कम्बोज।हरियाणा मीडिया जंक्शनहिसार। जिला नगर योजनाकार विभाग ने शहरी नियंत्रित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अवैध कालोनियों की सूची जारी करते हुए आमजन से इन कालोनियों में किसी प्रकार के प्लाट अथवा जमीन की खरीद न करने का आह्वान किया है। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से निर्माण करना, सडक़ बनाना, सडक़ों से पहुंच प्राप्त करना, भूमि को टुकड़ों में बेचना या उन पर निर्माण करना, किसी भी तरह का विज्ञापन देना, नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम 1963 एवं शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के प्रावधानों की उल्लंघना है। इसकी उल्लंघना करने वालों के विरूद्घ विभाग द्वारा पुलिस विभाग में शिकायत देने एवं निर्माण को गिराने बारे कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान भी है। उन्होंने बताया कि गांव ढंढूर के नजदीक शहीद उधम सिंह कालोनी फेस-2, हिसार तोशाम रोड से साऊथ बाईपास रोड पर बनी जय श्री राम वाटिका, हिसार-कैमरी रोड से हिसार-तोशाम रोड पर बने रॉयल फाम्र्स, हिसार-कैमरी रोड से हिसार-तोशाम रोड पर स्थित मां अम्बे वाटिका फेस-1, हिसार-मिर्जापुर रोड स्थित गोबिंद एनक्लेव, रेलवे क्रॉसिंग के समीप हिसार-सातरोड़ कलां रोड पर बनी आदर्श कॉम्प्लेक्स, कैंट के सामने एनएच-9 पर बनी सैनिक व्यापार कुंज, बालाजी कॉम्प्लेक्स व श्री बालाजी मार्केट, पुराना हिसार-दिल्ली रोड स्थित बीएचपी ब्लॉक-डी तथा हरियाणा कॉन्कास्ट की भूमि पर बनाई गई इंडस्ट्रियल कालोनी अवैध कालोनियां हैं।

एग्रीमैंट पर बेचे जा रहे प्लाट भी अवैध
 नगर योजनाकार ने आह्वïन किया है कि उपरोक्त स्थानों के संबंधित किला व खसरा नंबर इस विभाग द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र व शहरी क्षेत्र हिसार के अंतर्गत आते हैं। कोई भी व्यक्ति नियंत्रित क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण या अवैध कालोनी की स्थापना ना करें व ऐसी अवैध कालोनी में प्लाट ना खरीदें। कुछ व्यक्तियों द्वारा भोली भाली जनता को एग्रीमैंट पर प्लाट बेचे जा रहे हैं जोकि पूर्णतया अवैध है। इसके अतिरिक्त सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि हाउस बिल्डिंग सोसायटी व अन्य सोसाटियों के झांसे में आकर प्लाट ना खरीदें व ना ही निर्माण करें।

रजिस्ट्री करने से पहले लेनी होगी एनओसी
 दर्शाए गए खसरा नंबर इस विभाग द्वारा घोषित शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत भी आते हैं जहां पर रजिस्ट्री करने से पूर्व इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना अनिवार्य है। जिला हिसार में घोषित नियंत्रित क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों की सूचना विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टीसीपीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर भी प्राप्त की जा सकती है।उक्त अधिनियमों से संबंधित कोई भी जानकरी या सूचना प्राप्त करने हेतु किसी भी कार्य दिवस को लघु सचिवालय के चतुर्थ तल स्थित जिला नगर योजनाकार कार्यालय के कमरा नंबर 442 से संपर्क किया जा सकता है। 

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