हरियाणा : अब 60 फीसद विकलांगता पर बनवा सकते हैं दिव्यांग पेंशन

हरियाणा : अब 60 फीसद विकलांगता पर बनवा सकते हैं दिव्यांग पेंशन
हरियाणा सरकार ने पेंशन की पात्रता में किया संशोधन
सभी खंडों और परिषदों में फार्म जमा करवाने की तिथि निर्धारित





14 दिसंबर 2019, 5:09 PM
 हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज 
फतेहाबाद। प्रदेश सरकार ने अब दिव्यांग पेंशन की पात्रता में संशोधन किया है। निशक्तता पेंशन योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिव्यांगता 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि सरकार दिव्यांग वर्ग को सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है और साथ ही उन्हें समान अवसर व सुरक्षा के अधिकार प्रदान करने तथा सम्पूर्ण भागीदारी के लिए प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने बताया कि निशक्तता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अब 60 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र लेकर इसका लाभ ले सकते हैं। प्रार्थी को 2 हजार रुपये प्रतिमाह निशक्तता पेंशन प्रदान की जाएगी।

इन दिवसों पर जमा करवा सकते हैं फार्म
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ लेने वाले प्रार्थी अपने फार्म तय तिथि में अपने खंड या परिषद कार्यालय में जमा करवा सकते है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी फतेहाबाद, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रतिया, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नागपुर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भूना व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भट्टू से संबंधित प्रार्थी अपना फार्म प्रत्येक माह की 10 व 25 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अपने फार्म जमा करवा सकते हैं। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी टोहाना, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी जाखल व नगर परिषद फतेहाबाद के कार्यालय में प्रत्येक माह की 4 व 19 तारीख को प्रात: 10 बजे से 9 बजे तक इस योजना के फार्म जमा करवा सकते हंै। नगरपालिका भूना, नगरपालिका रतिया तथा नगर परिषद टोहाना में प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को प्रात: 10 बजे से दोपहर 2 बजे से निशक्तता पेंशन योजना के फार्म जमा करवाए जा सकते हंै।

ये दस्तावेज हैं जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी को निशक्तता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक कॉपी व हरियाणा का अधिवासी प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा।

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